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इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त कार्रवाई: स्टे ऑर्डर के बावजूद दुकान गिराने पर नगर आयुक्त और डीएम को नोटिस, कोर्ट ने दिए जमीन अटैच करने के आदेश

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ओम् शिव शक्ति मानव सेवा मण्डल द्बारा ज्ञात/अज्ञात पितरों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक पिंडदान 10 अक्टूबर को। अवैध रेत उत्खनन तथा भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई बटली घाट पर दबिश देकर अवैध उत्खनन में संलिप्त तीन वाहन जब्त, एक वाहन मौके से फरार प्रयागराज कॉउचर गाला: मिस एंड मिस्टर यूनिवर्स उत्तर प्रदेश 2026 का भव्य ऑडिशन संपन्न प्रयागराज थाना कर्नलगंज छात्रा के साथ छेड़खानी व अभद्र टिप्पणी करने वाला 01 अभियुक्त थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी बरामद प्रयागराज कॉउचर गाला: मिस एंड मिस्टर यूनिवर्स उत्तर प्रदेश 2026 का भव्य ऑडिशन संपन्न पैसा लेने के मामले में सर्वे कानूनगो को जिलाधिकारी ने किया निलंबित जिलाधिकारी/अभिलेख अधिकारी ने प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर की कार्रवाई, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) को सौंपी जांच नोएडा पुलिस कर्मियों के लिए भावातीत ध्यान पर विशेष परिचयात्मक कार्यक्रम आयोजित आयुष्मान भारत और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस: क्या आपको दोनों की ज़रूरत है? मतदान के समय मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य नाली निर्माण में मानक के विपरीत सामग्री लगाने का आरोप, लोगों ने किया प्रदर्शन
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ADHUNIK NEWS ,27 August 2026, (Update 8 October 2026, 2:21 AM UTC)
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद के डुंडाहेडा वार्ड नं. 27 स्थित याचिकाकर्ता की दुकान तोड़े जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट के स्पष्ट स्थगन आदेश (Stay Order) के बावजूद कार्रवाई करने पर नाराजगी जताते हुए खंडपीठ ने नगर आयुक्त, नगर निगम गाज़ियाबाद और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।

​प्रयागराज/गाज़ियाबाद:
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गाजियाबाद के डुंडाहेडा वार्ड नं. 27 स्थित याचिकाकर्ता की दुकान तोड़े जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट के स्पष्ट स्थगन आदेश (Stay Order) के बावजूद कार्रवाई करने पर नाराजगी जताते हुए खंडपीठ ने नगर आयुक्त, नगर निगम गाज़ियाबाद और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है।
​इस महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से युवा अधिवक्ता विनय पाण्डेय, अंजनी कुमार शुक्ला और शिवेंद्र चौरसिया की टीम ने पैरवी की। विशेष रूप से, अधिवक्ता विनय पाण्डेय ने अदालत में मामले की कमान संभालते हुए प्रभावी और तर्कपूर्ण  तथ्य रखे, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया।

मामले के मुख्य बिंदु:
​स्टे के बावजूद तोड़फोड़: हाईकोर्ट ने 19 अगस्त 2026 को याचिकाकर्ता की दुकान (परिसर संख्या 673) के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद, आदेश की जानकारी होने पर भी अगले ही दिन (20 अगस्त को) दुकान गिरा दी गई, जिसे कोर्ट ने न्यायिक आदेशों की अवमानना और गंभीर उल्लंघन माना है।

​पुनर्निर्माण खर्च की चेतावनी: कोर्ट ने नगर आयुक्त और डीएम को नोटिस देकर पूछा है कि क्यों न तोड़ी गई संपत्ति का पुनर्निर्माण उनके या उनके खर्चे पर संयुक्त रूप से कराया जाए।
​संपत्ति अटैच करने के आदेश: मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गाज़ियाबाद को आदेशित किया है कि वह तुरंत विवादित स्थल पर कंटीले तार या मजबूत बाड़ (Fencing) लगवाकर बोर्ड चस्पा करें कि यह संपत्ति हाईकोर्ट के आदेश (दिनांक 21.08.2026) के तहत अटैच की गई है।
​अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर 2026 की तारीख तय की है।

दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। 4 अगस्त की रात ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट तक करीब 47 किलोमीटर दौड़ती स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा के साथ ड्राइवर और कंडक्टर ने गैंगरेप किया। पुलिस ने 31 अगस्त को इस घटना की जानकारी दी और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

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