सोनभद्र, 07 अक्टूबर 2026: जिलाधिकारी/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, वाराणसी खण्ड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जनपद-सोनभद्र ने अवगत कराया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के वाराणसी खण्ड स्नातक एवं वाराणसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता, जिन्हें फोटो पहचान पत्र जारी किये गये हैं, को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने अवगत कराया कि ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं— (1) आधार कार्ड, (2) ड्राइविंग लाइसेन्स, (3) पैन कार्ड, (4) भारतीय पासपोर्ट, (5) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र, (6) सांसदों/विधायकों/पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र, (7) उस शैक्षिक संस्था द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, जिसमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो, (8) विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र, (9) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र तथा (10) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनीक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड। जिलाधिकारी/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने सम्बन्धित मतदाताओं से अपील की है कि वे दिनांक 23 अक्टूबर, 2026 को मतदान के लिए जाते समय अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा उपर्युक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल पहचान दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।