नोएडा जिलाधिकारी सुहास एल0वाई0 के निर्देशों के क्रम में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने जनपद के समस्त दिव्यांग दंपतियों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह 01 अप्रैल 2021 के बाद हुआ हो वे दिव्यांग दंपति उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर अभिलेखों को स्वप्रमाणित कर अपना ऑनलाइन आवेदन अपलोड करके या हार्ड कॉपी समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमरा नंबर 107 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में जमा करा सकते हैं।
उन्होंने उक्त योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना पूर्णता ऑनलाइन है तथा ऐसे दिव्यांग दंपत्ति द्वारा आवेदन किया जाएगा, जिनका विवाह 1 अप्रैल 2021 के बाद हुआ हो, उक्त योजना के तहत दंपत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15000 रूपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20000 रूपये तथा पति व पत्नी दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35000 की एकमुश्त धनराशि पति पत्नी दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जाएगी। उन्होंने पात्रता के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि दिव्यांगता प्रदर्शित करता हुआ नवीनतम संयुक्त फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता न हो, युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि तिथि का अंकन हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता पासबुक, निवास का प्रमाण पत्र, युवक व युवती के आधार कार्ड व वोटर आई डी कार्ड की छाया प्रति, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कमरा नंबर 107 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकतें है।