ईट भटठा स्वामी निर्धारित अवधि में देय विनिमयन शुल्क, आवेदन शुल्क एवं पलोथन शुल्क धनराशि 31 मई तक कराये जमा
(देव मणि शुक्ल )
नोएडा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी खनन गौतमबुद्धनगर वंदिता श्रीवास्तव ने सर्व साधारण का आहवान करते हुये जानकारी दी है कि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मानकों के अनुसार जनपद गौतमबुद्धनगर में ईट भटट्ठों का संचालन किया जा रहा है। अतः जनपद में संचालित समस्त ईट भटठा स्वामियों को सूचित किया जाता है कि शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों तथा ईट भटठा सत्र 2021-22 (01 अक्टूबर 2021 से 30 सितम्बर 2022 तक) के लिए पायों की संख्या के आधार पर निर्धारित देय विनियमन शुल्क, आवेदन शुल्क तथा ईट बनाने के काम आने वाली पलोथन मिटटी की धनराशि जो विनियमन शुल्क की 10 प्रतिशत निर्धारित है। उक्त समस्त देय धनराशि शासन द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुसार बिना ब्याज दिनांक 31.05.2022 तक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीर्षक 0853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-102 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क में अग्रिम रूप से आनलाईन/आफलाईन प्रत्येक दशा में जमा कराना सुनिश्चित करें। यदि जनपद में संचालित ईट भटठा स्वामियों द्वारा निर्धारित अवधि में देय विनिमयन शुल्क, आवेदन शुल्क एवं पलोथन शुल्क धनराशि जमा नहीं किया जाता है तो निर्धारित ब्याज की दर के अनुसार देय धनराशि भू-राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी। उक्त जानकारी राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी ने दी।