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अदालतें सुलह समझौते के आधार पर करायें वाद निस्तारण-जिला जज
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आधुनिक समाचार सेवा 
डॉ०रणजीत सिंह
प्रतापगढ़। माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण का संकल्प किया गया कराये जाने हेतु बैठक की गयी। 
एक बैठक में जनपद न्यायाधीश ने कहा कि दिनांक 12 मार्च 2022 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते योग्य आपराधिक मामले, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, वसूली मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, विद्युत एवं जल बिल (अश्मनीय वादों को छोड़कर) सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
        जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों से कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर करायें जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जा सके। बैठक का संयोजन सिविल जज सी०डि०/सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सी०डि०व जू० उपस्थित रहे।
        इसी प्रकार पीठासीन अधिकारी एमएसीटी रोहित सिन्हा के द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 मार्च 2022 के सम्बन्ध में प्री ट्रायल बैठक की गयी। बैठक में पीठासीन अधिकारी ने आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों को पक्षकारों की सहमति व सुलह समझौते के आधार पर अधिक से अधिक मुकदमों का निपटारा कराने में सहयोग की बात कही। बैठक का संयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरज कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। बैठक में एमएसीटी वादों से सम्बन्धित विद्वान अधिवक्तागण भी उपस्थित रहे।