वैकल्पिक बारह दस्तावेज होंगे मतदान करने के आधार
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आधुनिक समाचार सेवा
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डाॅ०रणजीत सिंह
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प्रतापगढ़। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ल ने बताया कि विधानसभा समान्य निर्वाचन-2022 के लिये सभी निर्वाचक 12 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक को दिखा कर मतदान कर सकते हैं।
जिन निर्वाचकों को फोटो पहचान पत्र जारी किये गये है,मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखायेगें।वे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करके मतदान कर सकते हैं। उन्होनें12 वैकल्पिक दस्तावेजों के सम्बन्ध में बताया है कि आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंक लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आर जी आई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड,भारतीय पासपोर्ट,फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों द्वारा जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडी आईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार है।