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तिहाई ग्राम में स्थित गैवीनाथ राइस मील के संचालन पर प्रदूषण विभाग में लगाई रोक,विद्युत कनेक्शन विच्छेद किए जाने भी लिखा पत्र 

दिनेश यादव की रिपोर्ट

सतना - कोटर तहसील क्षेत्र के तिहाई ग्राम में स्थित गैवीनाथ राइस मील द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था नहीं करने एवं भूसी का खुले क्षेत्र में भंडारण कर प्रदूषण फैलाए जाने मामले पर 
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्यवाही।
 क्षेत्रीय अधिकारी के.पी.सोनी ने प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33 क एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 कि धारा 31 क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
 गैवीनाथ राईस मील के संचालन पर तत्काल प्रभाव से लगाई रोक साथ ही उक्त गैवीनाथ राइस मील को प्रदत विद्युत कनेक्शन विच्छेद किए जाने अधीक्षण यंत्री मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं सीएमडी मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को लिखा पत्र।