नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत अति संवेदनशील-प्लस
मतदान केन्द्रो पर तैनात किये गये स्टैटिक मजिस्ट्रेट
स्टैटिक मजिस्ट्रेट 06 मई को प्रशिक्षण में करे प्रतिभाग -जिला निर्वाचन अधिकारी
मीरजापुर 05 मई 2023- नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में नगर पालिका परिषद मीरजापुर, चुनार, अहरौरा एवं नगर पंचायत कछवां के अध्यक्ष/सदस्यो के निर्वाचन को शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराने के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल के द्वारा निकायवार अति संवेदनशील-प्लस चयनित मतदान केन्द्रो पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटो की तैनाती की गयी हैं। स्टैटिक मजिस्ट्रेटो की तैनाती आदेश के तहत नगर पालिका मीरजापुर के तहत वार्ड संख्या-13 विन्ध्याचल में मतदान केन्द्र 20-महेश भट्टाचार्य प्राथमिक पाठशाला विन्ध्याचल पर स्थित मतदेय स्थल संख्या-72, 73, 74, 75 एवं 76, वार्ड संख्या-17 पुरानी दशमी एवं वार्ड संख्या-18 अनगढ़ के मतदान केन्द्र संख्या-28 गुरूनानक इण्टर कालेज आवास विकास कालोनी के मतदेय स्थल 99, 100, 101,107, 108 व 109, एवं मतदान केन्द्र-30 दूरसंचार केन्द्र नई बिलिडिंग अनगढ़ मतदेय स्थल 102, 103, 104, 105 एवं 106, मतदान केन्द्र-29 सेवायोजन कार्यालय अनगढ़ रोड मतदान स्थल संख्या-110, 111, 112 एवं 113, वार्ड संख्या-26 घुुरहूपट्टी मतदान केन्द्र संख्या-45 आंगनबाड़ी केन्द्र घुरहूपट्टी मतदेय स्थल-164, वार्ड संख्या-28 कंतित मतदान केन्द्र संख्या-51 पंडित रामचन्द्र मिश्र इण्टर कालेज मतदेय स्थल 173, 174, 175, 176 एवं 177 एवं मतदान केन्द्र संख्या-52 श्री बलराजी सेवा संस्थान दूधनाथ तिराहा मतदेय स्थल-178, 179 पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटो की तैनाती की गयी हैं। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद अहरौरा के वार्ड संख्या-5 मिश्र पोखरा मतदान केन्द्र संख्या-3 मतदेय स्थल-5 पर स्टैटिक मजिस्ट्रेटो की तैनाती की गयी हैं। समस्त स्टैअिक मजिस्ट्रेटो का प्रशिक्षण 06 मई 2023 को अपरान्ह 02ः00 बजे से ए0एस0 जुबली इण्टर कालेज में सम्पन्न कराया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेटो को निर्देशित करते हुये कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में समय से प्रतिभाग करे तथा मतदान दिवस के एक दिन पूर्व मतदान केन्द्र पर उपस्थित होकर उसकी आख्या जिला निर्वाचन कार्यालय नगरीय निकाय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि मतदान के दिन आवंटित मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारम्भ होने से एक दिन पूर्व उपस्थित होकर शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से मतदान कराना सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही को दण्डनीय अपराध मानते हुये कड़ी कार्यवाही की जायेगी।