राजधानी के 7.91 लाख राशनकार्डो का सत्यापन होगा। एक माह तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले सत्यापन व जांच के दौरान अपात्र कार्डधारकों के राशन कार्ड निरस्त होंगे। वहीं पात्र लोग को योजना से जोड़ा जाएगा। यानी नए लाभार्थियों के राशनकार्ड बनाए जाएंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित मानको के अनुसार पात्रों को अंत्योदय व पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड जारी किए गए हैं। अधिनियम का उद्देश्य गरीब परिवारों को ही इस योजना में चयनित कर लाभ देना है। डीएसओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अगर किसी कार्डधारक की मृत्यु हो गई है। या उनकी आर्थिक स्थिति में अच्छी हो गई। बच्चों को नौकरी मिल गई। कारोबार बढ़ा लिया है। इनकम टैक्स के दायरे में आ गये हैं। ऐसी ही अन्य स्थितियों में कार्डधारकों अपात्र हो सकते हैं। सत्यापन के लिए टीमों का गठन किया गया है। सत्यापन टीम में राजस्व, पंचायती राज, नगर विकास, आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा।
अपात्र स्वयं समर्पित करें राशनकार्ड
सत्यापन के दौरान अपात्र हो चुके कार्डधारक स्वयं अपना राशन कार्ड समर्पित कर सकते हैं। यानी अगर कार्डधारक की आमदनी तय मानक से अधिक हो गई है, चार पहिया गाड़ी या इनकम टैक्स के दायरे में आ गये हैं तो ऐसे कार्डधारक स्वयं अपना राशनकार्ड समर्पित कर सकते हैं। डीएसओ ने बताया कि सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। उनके स्थान पर पात्र लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा।
राजधानी में राशनकार्ड की स्थित
श्रेणी कार्डधारक
अंत्योदय - 50098
पात्र गृहस्थी - 7,41174
कुल कार्ड - 7,91272