शासन द्वारा खुले तेल की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित, बिक्री होती पाए जाने पर होगी सख्त कार्यवाही
झाँसी। शासन द्वारा खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिस हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के निर्देश एवं जिलाधिकारी झाँसी के आदेशानुसार सुभाष गंज स्थित प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही करते हुये 03 खाद्य तेलो (02 सरसों के तेल एवं 01 सोयाबीन रिफाइण्ड ऑयल) के नमूने संग्रहीत किये गये तथा प्रयोगशाला में जॉच हेतु भेजे गये। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा ड्रम में रखे हुये लगभग 700 किग्रा खुला खाद्य तेल को जब्त किया गया तथा विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया। अभियान दिनांक 01/08/202 से दिनांक-14 / 08 / 2022 तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में खाद्य तेल में मिलावट की सख्ती से रोकथाम की जाए, ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा का पता लगाने, लेबलिंग प्रावधान और मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल व वेजीटेबल आयल में समस्त मानकों पर ट्रांस फेटी एसिड की मात्रा की जांच किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खुले तेलों की बिक्री को प्रत्येक दशा में जनपद में रोका जाना सुनिश्चित किया जाए। सहायक आयुक्त खाद्य/ अभिहित अधिकारी श्री चितरंजन कुमार ने बताया कि माह जुलाई 2022 में न्यायालय द्वारा कुल 23 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें विभिन्न व्यापारियों / खाद्य विक्रेताओं पर कुल 5,98,000/- रू० का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। जिसमें बेकरी उत्पाद के 02 वादों में कुल 60000/-रू0 का अर्थदण्ड दूध एवं दुग्ध पदार्थों (मिठाई, खोया) के कुल 11 वादो में कुल 1,70,000/-रू0 का अर्थदण्ड, मसाले के एक वाद में कुल 1,50,000/- रू० तथा अन्य खाद्य पदार्थों के 9 वादों में कुल 1.38.000/-रू0 का अर्थदण्ड एवं 01 बिना पंजीकरण / लाइसेंस पाये जाने पर कुल 25,000/ का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिये खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसमे वो fssai के ऑनलाइन पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। ऐसे व्यापारी जिनका खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रू0 प्रति वर्ष से कम होने पर पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क रु० 100 प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रू0 प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस हेतु निर्धारित शुल्क रू0 2000 प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। खाद्य लाइसेंस / पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसमें 06 माह तक कारावास तथा रू0 5 लाख तक जुर्माने का प्राविधान है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की छापामार कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विजय बहादुर पटेल सहित अन्य कर्मचारी व व्यापारी उपस्थित रहे।