प्रयागराज 14 जुलाई 2022: बालको को लैंगिक शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिये पुलिस लाइन्स सभागार में "पॉक्सो अधिनियम 2012" की कमेंट्री पुस्तक का विमोचन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश शिवराज व चाइल्ड प्रोटेक्शन एण्ड साइबर क्राइम लीगल एक्सपर्ट मोहम्मद हसन जैदी द्वारा रचित इस पुस्तक में बालकों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधान व मा० उच्चतम न्यायालय व विभिन्न मा० उच्च न्यायालयों के निर्णय/गाइडलाइंस का विस्तृत वर्णन किया गया है।
पुस्तक का विमोचन पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज डा० राकेश सिंह व आई० जी० (सेवानिवृत्त) वी० पी० त्रिपाठी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पाण्डेय ने किया।
पुस्तक विमोचन के दौरान डा० राकेश सिंह ने कहा कि "इस पुस्तक का विमोचन भले प्रयागराज की भूमि पर हुआ है पर इसका सकारात्मक असर देश भर में देखने को मिलेगा। यह पुस्तक बालकों के लैंगिक शोषण से संरक्षण प्रदान करने के लिए मददगार साबित होगी।
वी.पी त्रिपाठी ने कहा कि पॉस्को कानून की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए, बालकों के हित में यह कानून बेहद कारगर साबित हुआ है। इससे बाल अपराध पर अंकुश लगा है। शैलेश कुमार पाण्डेय ने कहा कि न्याय व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति को पॉस्को एक्ट 2012 की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ताकि तत्काल प्रभाव से बाल अपराध जैसे मामलों से हम निपट सकें।
मो. हसन जैदी ने पुस्तक विमोचन के दौरान कहा कि " इस पुस्तक में हमने व शिवराज जी ने पॉस्को एक्ट 2012 कानून की जानकारी बेहद सफल शब्दों में समाहित की है। साथ ही पॉस्को से जुड़े पूर्व के कई मामलों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर उसपर विस्तार से लिखा है। शिवराज ने कहा कि पुस्तक में ऑनलाइन लैंगिक अपराध जैसे चाइल्ड पार्नोग्राफी, सर तथा अन्य विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन/ऑफलाइन लैंगिक अपराधों को आच्छादित किया गया है। अपराध पंजीकरण, विवेचना, चिकित्सीय परीक्षण के साथ-साथ विचारण के अहम बिन्दुओं को वर्णित किया गया है।
पुस्तक विमोचन के साथ सभागार में पॉक्सो अधिनियम के संबंध में प्रयागराज पुलिस के सभी बाल कल्याण अधिकारियों, बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न इकाइयों डीसीपीयू, सीडब्ल्यूसी, एसजेपीयू, एएचटीयू, डीपीओ तथा एनजीओ के साथ कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।