विद्युत कनेक्शन न होने पर कृषक पी०एम० कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प लगवायें-डाॅ०रघुराज सिंह
प्रतापगढ़।उप कृषि निदेशक डा0 रघुराज सिंह ने बताया कि किसानों को खेती करने के लिये पानी और बिजली की उपलब्धता के लिये पी0एम0 कुसुम योजना की शुरूआत की गयी है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिये सोलर पम्पर उपलब्ध करवाना है जिससे बिजली और किसानों के श्रम दोनो की बचत हो सके। इस वित्तीय वर्ष में जनपद में 129 किसानों को सोलर पम्प देने का लक्ष्य कृषि विभाग को मिला है।
इसके लिये किसानों को 03 जुलाई 2022 से लक्ष्य पूर्ण होने तक आनलाइन बुकिंग करानी होगी। इसमें वही किसान बुकिंग करा सकेगें जिनके पास सिंचाई के लिये बिजली का कनेक्शन नहीं होगा। उन्होंने बताया है कि जनपद को 02 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पम्प लक्ष्य 10, 02 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प लक्ष्य 10, 03 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पम्प लक्ष्य 40, 03 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प लक्ष्य 40, 5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प लक्ष्य 25, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प लक्ष्य 02 एवं 10 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प लक्ष्य 02 आवंटित हुआ है।
उन्होंने बताया कि 2 एचपी हेतु 4 इंच, 3 व 5 एचपी हेतु 6 इंच एवं 7.5 व 10 एचपी हेतु 8 इंच की बोरिंग कृषक के पास होना अनिवार्य है। 2 एचपी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु 50 फुट एवं 3 एचपी सोलर पम्पर हेतु जलस्तर 150 फुट, 5 एचपी के लिये 200 फुट तथा 7.5 व 10 एचपी हेतु 300 फुट तक जल स्तर वाले क्षेत्र के कृषक योजना हेतु पात्र होगें। सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु पंजीकृत कृषक विभागीय वेबसाइट पर जाकर जनपद को आवंटित लक्ष्य के 200 प्रतिशत तक टोकन जनरेट कर सकेगें। पंजीकृत कृषक का चयन ‘‘पहले आओ पहले पाओ’’ के आधार पर कि जायेगा। चयनित कृषक अपने जनपद में इण्डियन बैंंक की किसी भी शाखा में कृषक अंश की धनराशि टोकन जनरेट होने के दिनांक से 7 दिन के अन्दर कृषक अंश की धनराशि जमा करेगें अन्यथा की स्थिति में उसका टोकन चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
उन्होने बताया कि पीएम कुसुम योजना के तहत किसान भाई 02 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 58853, 02 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 59171, 03 एचपी डीसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 77806, 03 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 77384, 5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 109255, 7.5 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 148850 व 10 एचपी एसी सबमर्सिबल सोलर पम्प हेतु कृषक अंश 185722 की धनराशि निर्धारित है। किसान भाई अधिक जानकारी हेतु उप कृषि निदेशक कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।