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लखनऊ. योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए 2022-23 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी है जिसके तहत 30 जून तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। योगी कैबिनेट की मंगलवार को लखनऊ में आयोजित मीटिंग में ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। नीति की मुख्य बात ये है कि जनपद यानी जिलों में तीन साल और मंडल में सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों और अधिकारियों का तबादला हो सकता है।

कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार के बयान में कहा गया है कि तबादला नीति सिर्फ साल 2022-23 के लिए प्रभावी है और इसके तहत 30 जून तक ट्रांसफर-पोस्टिंग किया जा सकता है। सरकार ने समूह क और ख वर्ग के अधिकारियों के लिए जिला में 3 साल और मंडल में 7 साल की सेवा को ट्रांसफर का आधार बनाया है। साथ ही जिले से समूह क और ख के अधिकारियों का तबादला उनकी कुल संख्या के 20 फीसदी से अधिक ना हो। जबकि समूह ग और घ के लिए यह अनुपात जिले में उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या के 10 फीसदी तय किया गया है।

यूपी की तबादला नीति में समूह ख और ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर में जहां तक संभव हो सके मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है जिससे किसी भी तरह की धांधली और मनमानी पर रोक लग सके। केंद्र सरकार की घोषित आकांक्षी जिला योजना के मद्देनजर भी यूपी की तबादला नीति में प्रावधान किया गया है।