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जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद संबंधित मामलों की त्वरित जांच एवं अभियोजन के लिए तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के मकसद से जम्मू-कश्मीर पुलिस के तहत राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) का गठन किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी।

श्रीनगर।  जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद संबंधित मामलों की त्वरित जांच एवं अभियोजन के लिए तथा केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के मकसद से जम्मू-कश्मीर पुलिस के तहत राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) का गठन किया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर गृह विभाग ने सोमवार को जारी एक आदेश में कहा कि राज्य जांच एजेंसी को आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और दुष्प्रचार जैसे अपराधों तथा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून (यूएपीए) के दायरे में आने वाले जुर्मों की जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसकी अध्यक्षता निदेशक पद पर नियुक्त व्यक्ति करेगा।

आदेश में कहा गया कि एसआईए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी और आतंकवाद संबंधित मामलों में त्वरित एवं प्रभावी जांच एवं अभियोजन के लिए आवश्यक लगने वाले सभी कदम उठाएगी। इसमें कहा गया कि खुफिया जानकारी से निपटने वाली कश्मीर और जम्मू की इकाइयां आतंकवाद संबंधित मामलों को दर्ज करने के लिए एसआईए के तहत पुलिस थानों के रूप में भी काम करेंगी। आदेश के मुताबिक सीआईडी (अपराध जांच विभाग) प्रमुख एसआईए के पदेन निदेशक होंगे। इसमें साथ ही बताया गया कि एसआईए में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 25 प्रतिशत विशेष प्रोत्साहन राशि के तौर पर भी दिया जाएगा।

आदेश के अनुसार, पुलिस थाना प्रभारी आतंकवाद से संबंधित मामला दर्ज करने के तुरंत बाद एसआईए को अनिवार्य रूप से सूचित करेंगे। वे ऐसे हर मामले के बारे में भी एसआईए को सूचित करेंगे, जिसकी जांच के दौरान उसके आतंकवाद से संबंधित होने का पता चला हो।