सोनभद्र/ विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय की अध्यक्षता में जागरूकता गोष्टी का आयोजन किया गया। गोष्टी में तम्बाकू के दुष्प्रभावों एवं वैधानिक प्रावधानों के विषय पर विस्तार से चर्चा किया गया।
तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम में है सजा का प्रावधान- सार्वजनिक स्थान व कार्यस्थल पर तम्बाकू उत्पादों का उपयोग एक अपराध है जिसके लिए 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद खरीदना एवं बेचना दण्डनीय अपराध है। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है।
धुम्रपान छोड़ने के फायदे- धूम्रपान छोड़ने के 20 मिनट बाद रक्तचाप व हृदय गति सामान्य हो जाती है। 24 घण्टे बाद कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाता है। 72 घण्टे बर्फ साँस लेना आसान हो जाता है। 2 से 4 हफ्ते बाद रक्त संचार में सुधार आ जाता है। 3 से 9 महीने बाद फेफड़े 10 प्रतिशत अधिक क्षमता से काम करने लगता है। 20 से 60 महीने बाद हृदय रोग का जोखिम आधा हो जाता है।इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के कुमार, डॉक्टर के के पांडे, डॉ गणेश प्रसाद, डॉ एसएस पांडे, डॉ प्रशांत शुक्ला, डॉ अमृत राय, डॉक्टर अरुण चौबे, मानसिक रोग के सलाहकार साइकाइट्रिक सौरव सिंह ,राहुल पांडे ,मनोज चौधरी डेंटिस्ट ,श्वेता सिंह स्टाफ नर्स आदि उपस्थित रहे l