अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए बदले नियम, ऊर्जा निगम ने प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता की रखी शर्त
ऊर्जा निगम ने 25 किलोवॉट तक के अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिए हैं। प्रीपेड मीटर लगाने वालों को बिजली बिलों में तीन से चार प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। लोगों के लिए रिचार्ज करने को 100 रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक के प्रीपेड कूपन उपलब्ध रहेंगे।
विद्युत नियामक आयोग ने प्रीपेड मीटर को लेकर ऊर्जा निगम को निर्देश जारी किए थे। टैरिफ जारी करते हुए प्रीपेड मीटर को लेकर एक व्यवस्था दी गई थी। अब एमडी ऊर्जा निगम की ओर से सभी डिवीजनों के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है। गाइड लाइन के साथ ही फार्म भी जारी कर दिए गए हैं।
किसी भी तरह का अस्थाई कनेक्शन लेने को प्रीपेड मीटर ही अनिवार्य किया गया है। एक किलोवॉट से लेकर 25 किलोवॉट तक के लिए प्रीपेड मीटर अनिवार्य किया गया है। अस्थाई कनेक्शन के साथ ही स्थायी कनेक्शन में भी प्रीपेड मीटर लेने का विकल्प खुला है। पुराना बकाया होने पर नए प्रीपेड कनेक्शन में उपलब्ध राशि में कुछ हिस्सा कट जाएगा।
प्रीपेड मीटर में घरेलू श्रेणी में बिल में चार प्रतिशत और अन्य श्रेणी में तीन प्रतिशत की छूट बिल में अतिरिक्त रूप से मिलेगी। अस्थाई कनेक्शन में ये छूट नहीं रहेगी। सरकारी संस्थानों के लिए भी प्रीपेड अनिवार्य: ऊर्जा निगम को हर साल सरकारी संस्थानों से बिजली बिल वसूलने में खासी दिक्कत होती है।
तमाम मशक्कत के बाद भी शत प्रतिशत बिजली बिल वसूली सुनिश्चित नहीं हो पाती। ऐसे में नए सरकारी संस्थानों को भी बिजली कनेक्शन देने को प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि बिल वसूलने का झंझट ही पूरी तरह समाप्त हो जाए। इसी तरह होर्डिंग के लिए भी प्रीपेड मीटर कनेक्शन अनिवार्य किया गया है।
प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू कराया जाएगा। अस्थाई कनेक्शनों के लिए प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए गए हैं। सभी डिवीजनों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।