प्रतापगढ़।सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता अरविन्द प्रकाश ने बताया कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक के बकायेदार किसानों के लिये एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लागू की गई है। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत वर्ष 1997 से वर्ष 2013 तक के बाकीदार किसानों को विभिन्न श्रेणियों में 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत ब्याज में छूट का प्राविधान है जिसमें केवल मूलधन, मूलधन के बराबर ब्याज एवं ब्याज में 30 प्रतिशत तक छूट के साथ सम्पूर्ण बकाया धन जमा करने पर योजना का लाभ दिया जा रहा है। यह योजना उन बाकीदार किसानों पर भी लागूय होगी जिनका बैंक ऋण से ऋण लेने के पश्चात् निधन हो गया है तथा उनके वारिसान सम्पूर्ण बकाया ऋण अदा नहीं कर पा रहे है। यह योजना सीमित अवधि के लिये ही बैंक द्वारा लागू की गयी है।